छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे

2100 करोड़ के बहुचर्चित घोटाले में मुख्य आरोपी हैं अनवर, ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के चलते रिहाई नहीं

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने यह राहत सुनवाई में देरी के आधार पर दी है। हालांकि, अनवर की रिहाई फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने भी उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर रखा है।

कोर्ट से मिली राहत, लेकिन बाहर नहीं आ सकेंगे:
करीब दो साल से जेल में बंद अनवर ढेबर की ओर से यह दलील दी गई थी कि जांच और सुनवाई में अत्यधिक देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानते हुए जमानत मंजूर कर ली, लेकिन चूंकि ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में वे हिरासत में हैं, इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी।

कोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जब तक ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से संबंधित मामलों में उन्हें राहत नहीं मिलती, तब तक उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला क्या है?

  • यह घोटाला वर्ष 2019 से 2022 के बीच का बताया जाता है।
  • आरोप है कि प्रदेश में शराब की खरीद-फरोख्त, परिवहन और बिक्री में बड़ी अनियमितताएं बरती गईं।
  • इसमें सरकार को मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा कथित रूप से बिचौलियों, अधिकारियों और राजनीतिक प्रभावशाली लोगों की जेब में गया।
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में पैसे के लेन-देन, फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला और नकद लेनदेन जैसे पहलुओं की जांच की।
  • अब तक कई अधिकारी, कारोबारी और ठेकेदार इस मामले में आरोपी बनाए जा चुके हैं।

अनवर ढेबर कौन हैं?
रायपुर के व्यवसायी और राजनीतिक संपर्कों वाले अनवर ढेबर पर घोटाले का मुख्य सूत्रधार होने का आरोप है।

कितने मामले दर्ज हैं?
ED और EOW दोनों की जांच में वे नामजद हैं। कई FIR दर्ज हो चुकी हैं।

अब तक जेल में रहने की अवधि:
लगभग 24 महीने से अनवर जेल में हैं।

ED ने क्या कहा था?
ED के अनुसार, इस घोटाले में एक संगठित नेटवर्क शामिल था, जिसने राज्य में शराब की बिक्री से जुड़ी पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया।

Author: ujaagar